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ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति

 


ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति

1. कलेक्टर, जिला समस्त, म.प्र.।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं जनपद पंचायत, समस्त, म.प्र.।

विषय:- ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से संपादित करने बाबत्।
संदर्भ:- राजस्व विभाग के राजपत्र दिनांक 13.01.2023

कृपया संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकाशित निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है।

निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलॉईन संपादित की जाएगी। दिनांक 01.04.2025 से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाईन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से पंचायत के पदाधिकारीयों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को संक्षिप्त में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करें।




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