लाडली बहना आवास योजना पात्र आपत्र के नियम Ladli Bahna Awas Yojana Eligible Eligibility Rules का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। यह योजना गरीब महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास है। इससे न केवल महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी लाभ होगा, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।
लाडली बहना आवास योजना पात्र आपत्र के नियम Ladli Bahna Awas Yojana Eligible Eligibility Rules
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन संबंधी निर्देश |
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में आवास योजना के लाभ से वंचित पात्र परिवारों के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू की जाये ।
2/- पात्रता - योजना के अंतर्गत आवेदन के लिये निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जानी
2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हुये हैं।
2.2 भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97,000 परिवार ।
2.3 ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है एवं संलग्न परिशिष्ट- एक अनुसार मापदण्ड पूरा करते है।
फार्म भरने की प्रक्रिया -
3.1 योजना हेतु निर्धारित आवेदन फार्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे।
3.2 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो कंडिका- 2 में निर्धारित पात्रता रखते है वे ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे । सचिव / ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उसे आवेदन की पावती दी जायेंगी।
3.3 आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये) की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति । 1
3.4 ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेंगी । ( प्रारूप संलग्न है)
3.5 जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों को (pmayg.nic.in) पोर्टल को लॉगिन करके "मुख्य मंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" का चयन करके हितग्राहियों का पंजीकृत किया जायेंगा।
3.6 ग्राम पंचायत द्वारा योजनांतर्गत 17 सितम्बर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे ।
3.7 आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेंगी।
3.8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण करायेंगे। परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत /जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे एवं राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेंगी
3.9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कंडिका 3.8 में उल्लेखित प्रक्रिया के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड
योजनांतर्गत हितग्राहियों के आवेदन फार्म की जांच निम्न बिन्दुओं पर की जायेंगी । आवेदक परिवार योजना के लिये पात्र नहीं है, अगर वह / उसका -
1. पक्की छत वाले मकान है अथवा दो से अधिक कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो।
2. मोटरयुक्त चोपहिया वाहन स्वामी हो।
3. परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो ।
4. उसकी मासिक आय 12000 या अधिक हो ।
5. परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है।
6. 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है। 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि ।
