विधानसभा चुनाव की आचारसंहिता (Model Code of Conduct)आचारसंहिता विधान सभा चुनाव 2023 Code Of Conduct Assembly Elections 2023 एक ऐसी प्रणाली है जिसे चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार द्वारा अनुसरण किया जाना आवश्यक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाए रखना है। इसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है। आचारसंहिता का पालन चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम आने तक किया जाता है।
आचारसंहिता विधान सभा चुनाव 2023 Code Of Conduct Assembly Elections 2023
आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु आचारसंहिता के संबंध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 06 अक्टूबर 2023 सभी आचारसंहिता के संबंध में बैठक हो सकती है और 6 October के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है
मुख्य बिंदु आचारसंहिता के निम्नलिखित हैं
चुनावी प्रचार: चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को शिष्टाचार और कानून के दायरे में रहकर प्रचार करना आवश्यक है। किसी प्रकार की हिंसा या उग्रता को बढ़ावा देने वाले कार्यों से बचा जाना चाहिए।
सरकार के नियम: चुनाव के दौरान सरकार कोई नई नीति या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार चुनावी लाभ उठाने के लिए सरकारी साधनों का उपयोग न कर सके।
चुनावी व्यय: उम्मीदवार को एक निश्चित सीमा के भीतर चुनावी खर्च करना होता है, और चुनाव आयोग को इसका पूरा लेखा-जोखा देना होता है।
सरकार के नियम: चुनाव के दौरान सरकार कोई नई नीति या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार चुनावी लाभ उठाने के लिए सरकारी साधनों का उपयोग न कर सके।
सरकारी संसाधनों का उपयोग: सरकारी गाड़ियों, हवाई जहाज, भवनों आदि का चुनावी लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
आचारसंहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग आवश्यक कारबाई कर सकता है, जैसे चेतावनी देना, पुलिस में शिकायत दर्ज करना या यहां तक कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करना। इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।