"समग्र पेंशन योजना" एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने जीवन के इस पड़ाव पर अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
पेंशन योजना गरीबो के लिए pension scheme for the poor
1 इंद्रा गांधी बृद्धा पेंशन - बृद्धा पेंशन के लिए सबसे जरूरी आपकी उम्र 60 साल की होनी ही चाहिए बृद्धा पेंशन 60 साल होने के बाद तुरंत प्रारंभ हो जाती है जिसमे बुजुर्गों को 600 रुपया महिना मिलना चालू हो जाता है पहले यह पेंशन 300 रुपया महीना मिला करती थी और 80 साल के बाद 500 रुपया हो जाती थी लेकिन जाती थी लेकिन कुछ प्रकार की सरकार के दुवारा घोषाएँ की गई और सभी पेंशन को 600 रुपये में बदल दिया गया।
पात्रता
1 BPL कार्ड धारी गरीबी रेखा बाला कार्ड होना चाहिए।
2 उम्र को दर्शने बाला डोकोमेंट जैसे परिचय पत्र, आधारकार्ड अंक सूची
3 समग्र आईडी जो आधार से लिंक होनी चाहिए
4 आधार कार्ड
5 बैंक पासबुक जिसमे आपका खाता और IFSC कोड स्पस्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और आपका खाता आधार से लिंक एवं खाते बे DBT होनी चाहिए
6 दो पासपोर्ट फ़ोटो
7 मोबाइल नंबर
2 इंद्रा गाँधी विधवा पेंशन - विधवा पेंशन केवल विधवा महिला को ही प्रपात होगी ये विधवा पेंशन उन महिलाओं को प्राप्त होती है जो गरीबी रेखा में तो आती है जिनका जीवन साथी खत्म ( फोत ) हो जाता है इन विधवा महिलाओं को भी सरकार दुवारा 600 रुपया प्रत्येक माह दिया जाता है इसमे भी आपको डोकोमेंट जो उपर बताये गये है वही लगेंगे सिर्फ एक डोकोमेंट और बढ़ जाता है death certificate मृत्यु प्रमाण लगया जाता है
4 मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन - यह पेंशन भी विधवा महिलाओ को प्राप्त प्राप्त होती है लेकिन इस पेंशन में गरीबी रेखा के कार्ड की जरूत नही होती मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन प्रत्येक विधवा महिला को प्राप्त होती है जिसमे कुछ सरते भी रखी गई है जैसे वह विधवा महिला आयकर दाता ना हो अन्य
3 इंद्रा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन - इंद्रा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन केवल निःशक्त जनो को ही प्राप्त होगी जो लोग आंशिक रूप से विकलांग होते है जैसे पेरसे,हाथ से, आँख से,कमर से अन्य प्रकार हो सकते है और उनका विकलांग प्रमाण पत्र यदि बना हुआ है तो उन्हें भी 600 रुपया पेंशन की पात्रता मिल जाती है
पेशन बनवाने की प्रक्रिया
गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालो के लिए
1 सबसे पहले आप आधार में अपनी उम्र देखे की आप 60 साल के हो गए है कि नही यदि है तो पत्र है
2फिर आप अपनी समग्र आड़ी में अपनी kyc करा लें
3 आपका खाता आधार से लिंक और बैंक में ही DBT करा लें
4 अब आप अपने कागजात डोकोमेंट लेकर आप अपने ओपीस ग्रामपंचायत,नगरपालिका या जो भी कार्यालय लगता है वह पर जाकर जमा कर दे
5 इसके बाद आपने जंहा पर docoment जमा किये है वह से उस फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और लेटर पेड़ लगाकर वह वरिष्ट कार्यालय में भेज दिया जाएगा वहां से आपकी पेंशन एक माह या दो माह में स्वीकृत हो जाएगा ।
6 फिर इसके बाद आपने जो खाता दिया है उस खाते में आपको पेंशन प्राप्त होने लगेगी