भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाब Election Commission of India Assembly Elections
21 अक्टूबर 2023
29अश्विन, 1945 (शक)
यतः मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और 21 अक्टूबर, 2023 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा करते हैं भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाब Election Commission of India Assembly Elections कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें,
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग,
एतद्द्वारा:- (अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से, उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में
(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा
(ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न
करा लिया जाएगा
30 अक्टूबर 2023 (सोमवार)
31 अक्टूबर, 2023 (मंगलबार)
2 नवम्बर, 2023 (गुरुवारी
17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार); 3 दिसम्बर, 2023 (रविवार)
नियत करता है; और
(आ) सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक का समय नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो सभी विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचन के लिए ऊपर निर्दिष्ट तिथि पर मतदान सम्पन्न किया जाएगा सिवाए
(1) बालाघाट जिले में शामिल तीन विधानसभा क्षेत्र नामतः 108 बैहर (अ.ज.जा.) 109 लांजी और 110 परसवाड़ा के सभी मतदान केन्द्रों,
(i) मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले 105 बिछिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 47 मतदान केन्द्रों (118, 135 138, 140, 142, 144, 145, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 251, 262 265 तक, 268, 271 से 274 तक 276, 278 से 281 तक, 283 से 288 तक, 291, 292, 294, 297 से 304 तक) और 107 मंडला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 8 मतदान केन्द्रों (65, 66, 67, 69, 70, 107, 108130).
(ii) डिण्डौरी जिले में शामिल 104 डिण्डौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 40 मतदान केन्द्रों (129, 142 से 150 तक, 157 से 159 तक, 195 से 199 तक, 270, 279 से 284 तक, 298,299, 300,305,308, 310 से 319 तक) के,
जिनके लिए निर्वाचन के लिए सुबह 07:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो इन मतदान केन्द्रो के संबंध में निर्वाचन के लिए ऊपर निर्दिष्ट तिथि पर मतदान सम्पन्न किया जाएगा।