लाडली बहना की समस्त जानकारी गाइडलाइन Complete Information Guideline Of Laadli Behana महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) भोपाल, दिनांक 6/03.2023 आदेश क्रमांक 58//1134838/2023/50-2 : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2923 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
लाडली बहना की समस्त जानकारी गाइडलाइन Complete Information Guideline Of Laadli Behana
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(अजय कटेसरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल, दिनांक 0/03.2023 पृष्ठा. क्र.582/4134838/2023/02 प्रतिलिपि:-
1. प्रमुख सचिव, मान मुख्यमंत्रीजी
2. स्टाफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय आवास एवं विकास विभाग 5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
6. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास,
7. संभागीय आयुक्त, संभाग- समस्त, मध्यप्रदेश
8. कलेक्टर, जिला- समस्त, मध्यप्रदेश
9. अधिकारी शाखा-2/ गाई फाईल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023
1. भूमिका
प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है:-
1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इन्डेक्स से कम स्तर पर है।
2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट "भारत में महिला एवं पुरूष वर्ष 2020" अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश मे श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरुद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।
उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
2. परिभाषा
2.1. परिवार समग्र आईडी - राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान हेतु जारी यूनिक आईडी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के "समग्र पोर्टल " से जारी की गयी हो।
2.2. परिवार - परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
2.3. स्थानीय निवासी- स्थानीय निवासी से तात्पर्य मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से है।
2.4. आयकरदाता -ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
2.5. ई-केवायसी - ई-केवायसी से तात्पर्य समग्र पोर्टल पर आधार में दर्ज जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन ।
2.6. विवाहित महिला - 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं।
2.7. पोर्टल/ऐप - योजना के संदर्भ में पोर्टल/ ऐप से तात्पर्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के वेब पोर्टल/ मोबाईल एप्लीकेशन से है।
3. योजना अंतर्गत पात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो
3.1. मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
3.2. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
3.3. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
4. योजना अंतर्गत अपात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी
4.2 जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
4.3 जिनके परिवार का कोई भी सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य | सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
4.4 जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
4.5 जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो ।
4.6 जिनके परिवार का कोई सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मण्डल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो।
4.7 जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
4.8 जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।
4.9 जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।
5. योजना का विस्तार
योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए लागू होगी।
6. योजना अंतर्गत सहायता
6.1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।
6.2. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1,000/- रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जावेगी, जिससे उसे कुल 1,000/- रूपये की राशि प्राप्त हो सके।
7. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया
7.1. आवेदन करने की प्रक्रिया -योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -
7.1.1 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
7.1.2. उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/वार्ड/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती पोर्टल/ app से सीधे एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी। 7.1.3. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
7.14. आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप आना आवश्यक होगा:-
1. परिवार की समग्र आई डी
2. स्वयं की समग्र आई डी
3. स्वयं का आधार कार्ड
7.2. अनंतिम सूची का प्रकाशन-आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।
7.3. आपत्तियों को प्राप्त किया जाना -प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जायेगा।
जो आपत्तियाँ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
आपत्तियाँ केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी।
7.4. आपत्ति निराकरण समिति प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा।
क- ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
ख- नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
ग- नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
7.5. आपत्तियों की जाँच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना-आवेदन पर आपत्ति की जाँच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित आवेदनों की पात्रता सम्बंधी विशेष जांच की जा सकेगी।
समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।
7.6. पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना -अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने सम्बंधी "स्वीकृति पत्र" जारी किया जायेगा।
7.7. हितग्राही को राशि का भुगतान -पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
7.8. नियमित परीक्षण एवं सत्यापन-
भविष्य में हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जॉच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जॉच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।
मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय समय पर जानकारी प्राप्त होने पर / सत्यपान पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किए जाएंगे।
8 निगरानी एवं समीक्षा
8.1. राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी:- राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उसके सतत निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में "विशिष्ट तकनीकी परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ" (STPMU) का पृथक से नियोजन किया जायेगा, जिसका व्यय योजना पर भारित होगा।
8.2. जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीयप्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, तथा जिला ई- गवर्नेस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।
8.3. निर्देशों का जारी किया जाना - योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।
9 बजट
योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा।
10- नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन-
योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगर निगम क्षेत्र मेंआयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु सम्बंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।
11- योजना का मूल्यांकन - मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था से कराया जायेगा।
अजय कटेसारिया
उप सचिव
म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग