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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केम्प Prime Minister Kisan Samman Nidhi Camp


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केम्प Prime Minister Kisan Samman Nidhi Camp (पीएम-किसान) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति वर्ष तीन बराबर किस्तों में ₹6,000 की राशि देती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती से जुड़े खर्चों में उनकी मदद करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कुल 6 हजार रूपये की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत 15 वीं किस्त से हितग्राही की लैंड लिंक, आधार एवं बैंक खाता हेतु इनेबल, ई  केवायसी होना अनिवार्य है। 

Prime Minister Kisan Samman Nidhi Camp


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केम्प Prime Minister Kisan Samman Nidhi Camp


   आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग के लिए हितग्राही को संबंधित बैंक शाखा में जाकर बैंक खाता आधार से लिंक कराना अथवा इंडियन पोस्ट बैंक के साथ आधार इनेवल्ड खाता खोलकर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। जिले में 8981 हितग्राहियों का आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग से शेष है, जिसे अभियान के तौर पर पूर्ण किया जाना है।

ई- केवायसी के लिए सीएससी केन्द्र/ पीएम किसान पोर्टल/ पीएम किसान एप के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा ई- केवायसी की कार्यवाही पूर्ण की जाना है। जिले में 11878 हितग्राहियों का ई- केवायसी लंबित है । ई- केवायसी की कार्यवाही हितग्राहियों द्वारा सीएससी केन्द्र पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से एवं पीएम किसान पोर्टल/ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केम्प Prime Minister Kisan Samman Nidhi Camp के माध्यम से आधार नम्बर के साथ रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। इसके साथ ही पीएम किसान एप पर फेस रिकग्निशन के माध्यम से भी ई- केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसके द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से एक हितग्राही द्वारा अन्य 100 हितग्राही का ई- केवायसी फेस रिकग्निशन के माध्यम से किया जा सकता है।

यह  कार्य 30 सितम्बर 2023 तक अभियान के तौर पर कैम्प के माध्यम से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें

1 लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है) इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

2 वित्तीय सहायता प्रत्येक किसान परिवार को ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में ₹2,000।

3 लाभार्थियों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें पात्र किसानों का चयन करती हैं।

4 पंजीकरण प्रक्रिया  इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए उनका आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि की आवश्यकता होती है।

5 प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है, ताकि उन्हें किसी बिचौलिए या अन्य व्यक्ति के माध्यम से परेशान न होना पड़े।

यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य देश के छोटे किसानों को खेती से जुड़े वित्तीय बोझ से राहत देना है।

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